नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के शख्स के खिलाफ किए गए हर अपमान और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं होंगी. जस्टिस पी.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने 1989 के विशेष कानून की व्याख्या करते हुए यूट्यूब चैनल मरुनादन मलयाली के संपादक और प्रकाशक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत दे दी. उनके खिलाफ 1989 के अधिनियम के तहत केरल के विधायक पी.वी. श्रीनिजिन के खिलाफ अपमानजनक वीडियो अपलोड करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो, अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के किसी सदस्य का अपमान करना एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है. अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है.
केरल सरकार के केस को किया खारिज
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विधायक पीवी श्रीनिजिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आपराधिक मामले में मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल ‘मरुनादन मलयाली’ के संपादक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही. स्कारिया ने जिला खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिजिन द्वारा खेल छात्रावास के कथित कुप्रबंधन के बारे में एक समाचार प्रसारित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने आज जून 2023 में केरल हाईकोर्ट द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले को खारिज कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के दायरे को स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धारा 3(1)(आर) के तहत ‘अपमानित करने का इरादा’ वाक्यांश (सार्वजनिक रूप से एससी/एसटी के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी देना) जानबूझकर अपमान करने या धमकी दिए जाने वाले शख्स की जाति पहचान से निकटता से जुड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जाति-आधारित अपमान की भावना का नतीजा नहीं होगी.
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FIRST PUBLISHED : August 24, 2024, 07:29 IST