पटना. पटना इंडिगो स्टेशन इंचार्ज रूपेश हत्याकांड में मंगलवार को सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया. हत्याकांड के चारों आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. दोनों तरफ से सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज फैसला देते हुए कहा कि चारों के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है. चारों को बरी किया जाता है. पटना के पुणे चक इलाके में 12 जनवरी 2021 को इंडिगो मैनेजर रूपेश की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हत्याकांड बहुत चर्चित हुआ था जिसकी आवाज पीएमओ तक सुनाई दी थी. इस मामले में 350 पन्नू की आरोप पत्र पुलिस में दाखिल किया था. कोर्ट ने पुलिस के आरोप पत्र को नकार दिया और चारों आरोपी ऋतुराज, सौरभ, पुष्कर और आर्यन जायसवाल को बरी कर दिया है.
पटना के शास्त्री नगर में 12 जनवरी 2021 को रूपेश सिंह की हत्या उनके अपार्टमेंट के बाहर कर दी गई थी. जब वह एयरपोर्ट से ड्यूटी से घर लौट रहे थे तभी पुनाईचक इलाके में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने लगभग 350 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में पेश किए गए थे. पटना पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया था कि नवंबर 2020 में रोड रेज की घटना में रूपेश और ऋतुराज के बीच हाथापाई हुई थी. पुलिस का कहना था कि ऋतुराज ने घटना का बदला लेने के लिए रूपेश का अपने साथियों सौरभ, पुष्कर और आर्यन के साथ मर्डर किया. कोर्ट ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
FIRST PUBLISHED : August 6, 2024, 22:29 IST