DU गेस्ट फैकल्टी टीचर की नियुक्ति में बदलाव, अब ऐसे होगा अपॉइंटमेंट


DU Guest Faculty Appointment: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के विभिन्न कॉलेजों और विभागों के प्रमुख केवल लीव वैकेंट की स्थिति में ही गेस्ट फैकल्टी मेंबरों की नियुक्ति कर सकते हैं. इसके लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. इस पर कई शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिन्होंने कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर तत्काल आदेश वापस लेने की मांग की है. डिप्टी रजिस्ट्रार (कॉलेज) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में विश्वविद्यालय ने अपने कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी नियुक्तियां तभी करें, जब कोई परमानेंट फैकल्टी मेंबर मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, सब्सट्रैक्ट लीव, मेडिकल लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सहित लीव पर हो.

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जहां तक ​​कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का सवाल है, मुझे स्पष्ट रूप से सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी  की नियुक्ति केवल अवकाश रिक्ति यानी मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, सब्सट्रैक्ट लीव, मेडिकल लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आधार पर की जा सकती है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसके सभी कॉलेजों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में लीव वैकेंट के अलावा गेस्ट फैकल्टी मेंबरों की नियुक्ति नहीं की जाएगी.

इससे विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों में असंतोष फैल गया है. टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने कुलपति को पत्र भेजकर तत्काल आदेश वापस लेने की मांग की है. अकादमिक परिषद के तीन सदस्यों और डूटा कार्यकारिणी के तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में आरोप लगाया गया है कि नोटिफिकेशन के तहत शिक्षकों को कार्यभार के कारण अतिरिक्त घंटे काम करना होगा. पत्र में लिखा है कि शिक्षकों को न केवल यूजीसी विनियम 2018 द्वारा निर्धारित प्रत्यक्ष घंटों से परे पढ़ाना होगा, बल्कि कॉलेज में विभागों के अनुसार घंटों की संख्या भी अलग-अलग हो सकती है.

शिक्षकों ने सिंह का ध्यान 28 जनवरी 2019 के यूजीसी पत्र की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था कि जिन विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पद शिक्षण भार के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं, वहां नियुक्त किए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी मेंबरों की संख्या स्वीकृत पदों से 20% अधिक हो सकती है.

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