‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवैध रूप से उपयोग हो रहे शो के कंटेंट पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ वेबसाइट शो के कंटेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के मेकर्स के पक्ष में जॉन डो आदेश जारी किया है। शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने इस खबर की पुष्टि की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने TMKOC के पक्ष में लिया फैसला
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के मेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और उन यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जो शो के वीडियो और डायलॉग्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। 14 अगस्त को जस्टिस मिनी पुष्करण ने यह आदेश पारित किया है कि किसी भी शो के कंटेट के कैरेक्टर की नकल, एआई फोटो और एनिमेटेड वीडियो मेकर्स के अलावा कोई नहीं बना सकता है।
‘तारक मेहता…’ के कंटेट पर क्यों लगी रोक
पीटीआई के अनुसार, इस याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कंटेंट और डायलॉग्स की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट और प्रिजेंटेशन नहीं दे सकता है। क्योंकि इसे कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन और रजिस्टर ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाना जाएगा। इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला इसलिए भी सुनाया है ताकी शो के कंटेट को गलत तरीके से इस्तेमाल न किया जाए।
ये कलाकार ‘तारक मेहता…’ को कह चुके अलविदा
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में बना हुई है। गोली का रोल निभाने वाले कुश शाह के पहले शेलेष लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, नेहा मेहता समेत कई कलाकारों ने शो छोड़ दिया था, जिसके बाद शो काफी विवादों में रहा है।
इनपुट – पीटीआई