जज साहब, अरविंद केजरीवाल को…. अभिषेक सिंघवी की दलील सुनते ही बोला सुप्रीम कोर्ट- अभी हम कोई…


नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिल पाई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने दलील रखी और जमानत की मांग की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से केजरीवाल की जमानत याचिका पर उसका जवाब मांगा.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया. केजरीवाल को 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की. इस पर पीठ ने कहा, ‘हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. हम नोटिस जारी करेंगे.’ अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी ठहराते हुए कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी. सीबीआई ने यह दिखाया था कि कैसे ‘आप’ सुप्रीमो गवाहों को प्रभावित कर सकते थे, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही बयान देने की हिम्मत जुटा सके.

एलजी द्वारा आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में इस नीति को खत्म कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के मुताबिक, आबकारी नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Supreme Court



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