सिसोदिया यूं ही नहीं जेल से आएंगे बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने रखी 2 बड़ी शर्तें


नई दिल्ली. पिछले करीब 18 महीने से शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. बताया गया है कि मनीष सिसोदिया के आज ही जेल से बाहर आने की उम्मीद है. मगर ऐसा करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट की 2 शर्तों को पूरा करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दस लाख रुपये का बेल बांड और दो जमानतें देने को कहा है. ऐसा करने के बाद ही उनकी तिहाड़ जेल से रिहाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि हम ईडी की इस प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत के लिए मनीष सिसोदिया को निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था. उनको इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आने को कहा गया था. उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों में जाने के के बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. पहले के आदेश के मुताबिक 6 से 8 महीने की समय सीमा बीत गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यहां मामला ट्रॉयल के शुरू होने में देरी को लेकर है.

Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद ‘सुप्रीम’ जमानत, आज ही जेल से आएंगे बाहर, मगर पूरी करनी होगी 2 शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है, तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा. निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रॉयल को अनदेखा दिया और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले  में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थीं.

Tags: Delhi liquor scam, Manish sisodia, Manish sisodia case, Supreme Court



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