सिद्धारमैया को बड़ी राहत, फ‍िलहाल नहीं होगी ग‍िरफ्तारी, भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट का आदेश


कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में फ‍िलहाल उनकी ग‍िरफ्तारी नहीं होगी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट को आदेश दिया है क‍ि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं जो जाती, तब तक उनके ख‍िलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. तब तक मामले को सस्‍पेंड रखा जाए.

जस्‍ट‍िस एम. नागप्रसन्ना ने सिद्धारमैया की अपील पर यह अंतर‍िम आदेश पार‍ित क‍िया. सिद्धारमैया ने राज्‍यपाल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके ख‍िलाफ मामला चलाने की अनुमत‍ि दी गई थी. मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्‍त को होगी.

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FIRST PUBLISHED : August 19, 2024, 17:34 IST



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