मुंबई के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का दावा करते हुए बंबई हाईकोर्ट से तत्काल रिहाई की गुहार लगाई है. मिहिर को मुंबई के वर्ली इलाके में बीएमडब्ल्यू कार से एक स्कूटर सवार दंपति को टक्कर मारने के दो दिन बाद नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना में कावेरी नखवा (45) नामक महिला की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप घायल हो गए थे.
पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में शाह ने दावा किया कि उसकी हिरासत अवैध है और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ बुधवार को याचिका पर सुनवाई कर सकती है. अपनी याचिका में शाह ने स्थानीय अदालत द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें उसे पहले पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
इस धारा के अंतर्गत, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उस अपराध का पूरा विवरण बताना होता है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार भी बताने होते हैं. शाह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है. शाह (24) पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद वह बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया, जबकि महिला कार के बोनट पर ही रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में घिसटती रही.
पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह ने उस समय शराब पी रखी थी. शाह के पिता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. राजेश शाह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं. राजेश शाह को जमानत मिल गई, जबकि मिहिर शाह और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
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FIRST PUBLISHED : August 19, 2024, 21:54 IST