नई दिल्ली. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मामले की सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रही है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है. इस सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा की इस केस की GD में लेडी डॉक्टर की UD कब दर्ज की गई और बिना यूडी के पोस्टमार्टम कैसे किया गया. जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार से पोस्टमार्टम की समयसीमा और अपराध को अप्राकृतिक मौत (यूडी) के रूप में दर्ज करने के बारे में लगातार सवाल पूछे.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ‘अगर यह अप्राकृतिक मौत (Unnatural Death) का मामला नहीं है, तो इसे पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले जाया गया. पोस्टमार्टम 18:10 बजे शुरू होता है और 19:10 बजे खत्म होता है, 23:30 बजे यूडी (अप्राकृतिक मौत का मामला) दर्ज करने का क्या मतलब था. यूडी केस थाला पुलिस स्टेशन में 23:30 बजे दर्ज किया गया और एफआईआर 23:40 बजे दर्ज की गई. यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि यूडी दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम किया गया. अगर यह सच है तो कुछ खतरनाक है.’
FIRST PUBLISHED : August 22, 2024, 13:14 IST