क्या बाहर आ पाएंगे सिसोसिया? क्यों SC से बेल के बाद जाना पड़ेगा लोअर कोर्ट?


नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. मगर सबसे बड़ा सवाल है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से कब तक बाहर आ पाएंगे. इसके बारे में तिहाड़ जेल के सूत्रों ने बताया कि उन्हें बेल आर्डर मिलने के समय पर निर्भर करेगा कि मनीष सिसोदिया कितने बजे तक जेल से बाहर आ पाएंगे. तिहाड़ जेल के सूत्रो के मुताबिक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकल सकते हैं. मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है. जेल नंबर 1 में बंद कैदी आमतौर पर जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते है.

तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक अगर किसी की सिक्युरिटी को लेकर कोई चिंता हो तो फिर किसी और गेट से भी उसे निकाल सकते हैं. नियमो के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा. राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तों को पूरा किया जाएगा. जिसके बाद अदालत से बेल ऑर्डर (परवाना) तिहाड़ जेल भेजा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट का फैसले को ‘सत्य की जीत’
वहीं आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘सत्य की जीत’ करार देते हुए उम्मीद जताई कि जेल में बंद पार्टी के अन्य नेताओं को भी ‘न्याय मिलेगा.’ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं. आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ‘दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आज पूरे देश में खुशी है. मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं.’

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मनीष सिसोदिया 530 दिन जेल में रहे
राघव चड्ढा ने कहा कि ‘मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया. उनका जुर्म यह था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया. प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं.’ सिसोदिया की जमानत को ‘‘सत्य की जीत’’ बताते हुए आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ‘17 महीने के इंतजार के बाद एक बड़ी सफलता मिली. लेकिन मैं आज भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यह आपकी दुर्भावना की राजनीति कब तक चलेगी?’

Tags: Delhi liquor scam, Manish sisodia, Manish sisodia case, Supreme Court



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