लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने साल 2001 के एक मामले में सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें संजय सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था. स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को संजय सिंह को साल 2001 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और सड़क पर बाधा उत्पन्न करने के आरोप में तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. उनपर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
FIRST PUBLISHED : August 22, 2024, 23:00 IST